कार्य विभागों में छंटनीग्रस्त दैनिक श्रमपुस्त कर्मियों की सेवा नियमित किया जाए

कार्यभारित अवधि में बिताई गई पूरी सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा में गणना की जाए

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) के महासचिव श्री प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से मांग की है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10710 दिनांक 17/10/2013 द्वारा निहित आदेश के आलोक में पांच साल कार्यभारित अवधि में बिताई गई सेवा को एक साल पेंशन प्रदायी सेवा हेतु जोड़ने के आदेश को निरस्त कर पूरी कार्यभारित अवधि की सेवा की गणना कर पेंशन एवं उपादान का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही दैनिक श्रमपुस्त में 1982 से दिनांक 11/12/1990 तक कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें बर्ष 2002 में एवं बर्ष 2018 में छंटनी कर दिया गया है,उनको सेवा में समायोजित किया जाना चाहिए।

सरकार से महासंघ के साथ समझौता करने के बावजूद दिनांक 11/12/1990 तक कार्यरत दैनिक श्रमपुस्त कर्मियों को नियमित करने के बदले वैसे तमाम कर्मचारियों को छंटनी कर दिया गया तथा कुछ कर्मियों को छंटनी करने से पूर्व कार्य किए हुए अवधि का पारिश्रमिक का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है,जो न्यायोचित नहीं है । इस अवसर पर बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री शंभू नाथ सिंह, महासचिव श्री सुरेश शर्मा एवं कोषाध्यक्ष श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा उपस्थित थे। सभी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार को समझौते के अनुरूप कर्मचारी हित में न्यायोचित आदेश निर्गत करना चाहिए । इससे अधिकांश कार्य विभागों के कर्मचारी को समान रूप से लाभ मिल सकेगा।

प्रेमचन्द कुमार सिन्हा ,
महासचिव,
बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट)